प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY Yojana) देश के आर्थिक रूप से पिछड़े एवं कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को हुआ था,और यह देश के कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है।
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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY Yojana)
योजना का नाम | प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY Yojana) |
किसके द्वारा शुरू की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से पिछड़े एवं कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना |
बीमा राशि | 2 लाख रुपए |
आधिकारिक वेबसाईट | Click Here |
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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY Yojana) क्या है?
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एक जीवन बीमा योजना है जो भारत सरकार ने गरीब एवं निम्न आय वर्ग के लोगों की मदद करने के लिए शुरू की है। लाभार्थी को इस योजना के तहत हर साल 436 रूपये का प्रीमियम देना होगा। PMJJBY एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, जो बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर उनके नामांकित व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो महंगे बीमा प्लान का खर्च नहीं उठा सकते। इसमे बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर व्यक्ति के नॉमिनी को दो लाख रुपए का बीमा क्लेम मिलता है ।
PMJJBY Yojana की मुख्य विशेषताएँ
- PMJJBY Yojana के तहत केवल ₹436 वार्षिक प्रीमियम लिया जाता है, जो किसी भी आय वर्ग के व्यक्ति के लिए किफायती है।
- बीमाधारक की मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को ₹2 लाख की बीमा राशि दी जाती है।
- योजना में शामिल होने के लिए कोई मेडिकल परीक्षण या विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं होती।
- इस बीमा योजना का लाभ किसी भी वाणिज्यिक बैंक , डाकखाना ,निजी बैंक एवं ग्रामीण बैंक के माध्यम से लिया जा सकता है।
- योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- बीमा पॉलिसी हर साल स्वचालित रूप से नवीनीकृत हो जाती है, जब तक कि बीमाधारक की उम्र 55 वर्ष पूरी नहीं हो जाती।
- नई बीमा पॉलिसी में शामिल होने के लिए उम्र 50 साल तक ही होनी चाहिए लेकिन अगर आप 50 की उम्र से पहले इस योजना में शामिल हो जाते हैं तो आपको 55 की उम्र तक पॉलिसी में कवर रखा जाएगा ।
PMJJBY Yojana के लिए पात्रता
- PMJJBY Yojana में शामिल होने के लिए बीमित व्यक्ति की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आपका बैंक खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस ,राष्ट्रीयकृत बैंक , निजी बैंक , क्षेत्रीय या सहकारी बैंक में होना चाहिए।
- पहले से बीमित व्यक्ति एक ही बैंक खाता से योजना में शामिल हो सकते हैं।
- योजना में आवेदन करने के 45 दिन की बाद आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
- इस बीमा को बनाए रखने के लिए आपको हर साल 436 रुपए अपने खाते से ऑटो डेबिट करवाने होंगे।
- आवेदक को पॉलिसी से मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना आधार कार्ड सहभागी बैंक खाते से जोड़ना होगा
- यह योजना स्वचालित रूप से नवीनीकृत होती है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपके खाते में पर्याप्त राशि हो।
PMJJBY Yojana में शामिल होने की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(PMJJBY Yojana) में शामिल होने की प्रक्रिया बेहद सरल और बिना जटिलताओं के है। आपका बैंक खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस ,राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, क्षेत्रीय या सहकारी बैंक में होना चाहिए। संबंधित बैंक शाखा या बीमा एजेंसी से बीमा का फॉर्म प्राप्त करें। इस फॉर्म को पूरा भरकर एवं इसमे अपने नॉमिनी की जानकारी को अच्छे से भरकर आधार कार्ड की एक प्रति के साथ इस फॉर्म को अपनी बैंक शाखा अथवा पोस्ट ऑफिस में जमा कर दें।
फॉर्म में अपने परिवार के किसी सदस्य को नामांकित करें, जिसे बीमित राशि प्राप्त होगी। प्रीमियम भुगतान के लिए ऑटो-डेबिट की सुविधा को सक्रिय करें। व्यक्ति के नॉमिनी बालिग होना चाहिए अन्यथा की स्थिति में एक अपॉइन्टी नियुक्त करना पड़ता है । योजना में आवेदन करने के 45 दिन की बाद आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। उसके पहले अगर बीमित व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो वह क्लेम के लिए पात्र नहीं होगा । इस बीमा को बनाए रखने के लिए आपको हर साल 436 रुपए अपने खाते से ऑटो डेबिट(Auto-Debit) करवाने होंगे जिससे आपका बीमा का नवीनीकरण होता रहे।
PMJJBY Yojana दावा प्रक्रिया
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में बीमित व्यक्ति के नामिती को 2 लाख का क्लेम मिलता है जिसके लिए नामित व्यक्ति को अपनी बैंक शाखा अथवा पोस्ट ऑफिस में बीमा दावा पेश करना होता है । उसके लिए क्लेम प्रक्रिया को पूर्ण करना होता है । दावा करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। नामांकित व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज जमा कर ने होंगे- बीमित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाणपत्र, नामांकित व्यक्ति का पहचान प्रमाण , बीमा दावा फॉर्म, बैंक खाता विवरण एवं केवाईसी दस्तावेज । दावा जमा करने के बाद, प्रक्रिया पूरी होने पर नामांकित व्यक्ति को बीमा राशि मिलती है। यह बीमा राशि नामित व्यक्ति के खाते में आती है ।
निष्कर्ष
PMJJBY Yojana को भारत सरकार की अन्य योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY Yojana) और अटल पेंशन योजना (APY) के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। PMJJBY मुख्य रूप से जीवन बीमा पर केंद्रित है, जबकि PMSBY दुर्घटना बीमा प्रदान करता है। योजना को सफल बनाने के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों, और सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। निश्चित रूप से यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ लेना चाहिए ।
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