UP Viklang Pension Yojana के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग नागरिकों के लिए बनाई गई है, जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ ऐसे लोगो को दिया जाएगा जो शारीरिक रूप से 40% या इससे अधिक विकलांग है।
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क्या है दिव्यांग पेंशन योजना(UP Viklang Pension Yojana) ?
उत्तरप्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा उत्तरप्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना शुरू की गई है जिसे “UP Viklang Pension Yojana” के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में अनुदान की दर रू. 1000/- प्रति लाभार्थी प्रतिमाह देय होगी जो कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित होगी। इस योजना में ऐसे सभी दिव्यांगजन जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता हो, उन्हे उत्तरप्रदेश सरकार एक हजार रुपए प्रतिमाह की पेंशन देगी । इस योजना से दिव्यांगजनों को आजीविका चलाने मे काफी मदद मिलेगी एवं उनके जीवन स्तर मे काफी सुधार होगा ।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य
UP Viklang Pension Yojana के उद्देश्य कुछ इस प्रकार है –
- दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ।
- यह पहल उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में समान अधिकार और आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है ।
- यह योजना दिव्यांगजनों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।
- यह योजना दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी जिससे उन्मे स्वावलंबन की भावना विकसित होगी ।
- दिव्यांगजन समाज की मुख्यधारा से जुड़ेंगे ।
पात्रता
- विकलांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए। (यदि आप किसी दूसरे राज्य से संबंध रखते है तो आप अपने राज्य की विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है, क्योंकि भारत के लगभग सभी राज्यों द्वारा अपने राज्य के विकलांग लोगो के लिए पेंशन योजना चलाई जाती है)
- आवेदक ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो ।
- कम से कम 40% शारीरिक अथवा मानसिक दिव्यांगता होनी चाहिए ।
- योजना की पात्रता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी के नाम से एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।
- वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/ सहायता पाने वाला व्यक्ति तथा राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।
- लाभार्थियों की पात्रता के संबंध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
योजना के लाभ
UP Viklang Pension Yojana के लाभ दिव्यांगजनो के लिए एक सम्मानपूर्वक लाभ है :-
- हर पात्र दिव्यांगजन को ₹1000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी ।
- योजना के अंतर्गत प्राप्त आर्थिक सहायता राशि के जरिए विकलांग व्यक्ति अपनी आर्थिक जरूरत को पूरा कर सकता है।
- यह योजना दिव्यांग नागरिकों को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद करती है।
- यह योजना दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी जिससे उन्मे स्वावलंबन की भावना विकसित होगी ।
- इस योजना के लाभ में मिलने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
आवश्यक दस्तावेज
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (सरकारी मान्यता प्राप्त)
- आधार कार्ड / पहचान पत्र
- मूलनिवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संख्या जिसमे धनराशि ट्रांसफर की जानी है
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
पेंशन वितरण प्रक्रिया
UP Viklang Pension Yojana के तहत पात्रता की जांच के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में हर महीने पेंशन की राशि ट्रांसफर की जाती है। यह प्रक्रिया डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से की जाती है।
आवेदन प्रक्रिया
UP Viklang Pension Yojana के आवेदन के लिए आवेदक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों मे से कुछ भी कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन
UP Viklang Pension Yojana के लिए आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते है :-
- अपने नजदीकी ब्लॉक कार्यालय या जिला समाज कल्याण विभाग में जाएं।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म संबंधित विभाग में जमा करें।
- आवेदन की रसीद प्राप्त करें, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक(Track) कर सकें।
ऑनलाइन आवेदन
- सर्वप्रथम उत्तरप्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें।
- आपको ऑनलाइन आवेदन करने का Option दिखेगा आप वही पर क्लिक कर दे।
- पंजीकरण के बाद अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करें।
- आवश्यक जानकारी दर्ज करें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म को पुनः जांचें और सबमिट करें।
- सफल आवेदन के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

महत्वपूर्ण लिंक
UP Viklang Pension Yojana के लिए Online Apply करने के लिए नीचे Link दिए गए है :-
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योजना की विशेषताएं
- योजना की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है ताकि योजना का लाभ सीधे लाभार्थी को मिले ।
- लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) द्वारा की जाती है।
- पोर्टल मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूलित है।
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई “UP Viklang Pension Yojana” का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इस योजना के तहत शारीरिक या मानसिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले पात्र नागरिकों को मासिक ₹1000 की पेंशन प्रदान की जाती है। यह पहल दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने, उनके जीवन स्तर को सुधारने, और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक है।